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29-May-2025


मुंबई (ईएमएस)। सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को भारत के लोकपाल ने खारिज कर दिया है। लोकपाल ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताया कि उन आरोपों में कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य नहीं मिले, और ये आरोप सिर्फ अनुमानों और धारणाओं पर आधारित थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उनके पति धवल बुच के साथ जुड़े वित्तीय लेन-देन के संदेह और कई कंपनियों से कथित संबंधों के आरोप सामने आए थे। लेकिन लोकपाल ने इन सभी आरोपों को मान्यता से रखा इनकार कर दिया। जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पीठ ने घोषणा की कि शिकायतें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच योग्य नहीं हैं और कानूनी रूप से जांच शुरू करने की कोई पर्याप्त वजह नहीं है। इसके चलते सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं। लोकपाल ने यह उल्लेख किया कि उन्हें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला, और इससे जांच की आधारिक निगरानी नहीं की जा सकती। सतीश मोरे/29मई ---