30-May-2025
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- ऋणदाताओं को उपयुक्त नियमों का पालन करना होगा नई दिल्ली (ईएमएस)।‎ ‎वित्त मंत्रालय ने कहा ‎कि उसने भारतीय ‎रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए मानदंडों और तौर-तरीकों से संबंधित दिशानिर्देशों पर गौर किया है। यह निर्देश छोटे कर्जदारों को आरबीआई के प्रस्तावित नियमों से बाहर रखने के लिए सलाह देते हैं। इस निर्देश को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी दी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ‎लिए मार्गदर्शन ‎दिया है। डीएफएस ने भी केंद्रीय बैंक को छोटे स्वर्ण ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं का विचार करने की सलाह दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को नए दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। इसके बावजूद आरबीआई ने मसौदे में कहा है कि ऋणदाताओं को उपयुक्त नियमों का पालन करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि सीमित स्वर्ण ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं का ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही नीति निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का विवरण ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सतीश मोरे/30मई