पेरिस (ईएमएस)। फ्रांस में लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को मौत का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई है। फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित कर दिया है। दरअसल, पूरे यूरोप में लोग लंबे समय से कानूनी तरीके से जीवन समाप्त करने के विकल्पों की मांग कर रहे हैं। विधेयक और प्रस्तावित कानून का समर्थन कर रहे लोगों का मानना है कि इस बिल से लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों की पीड़ा कम होगी। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इससे संबंधित विधेयक को पारित किया है। इस मुद्दे पर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है। विधेयक के पक्ष में 305 मत पड़े जबकि विपक्ष में 199 वोट पड़े। इसे आगे की चर्चा के लिए सीनेट में भेजा जाएगा। फ्रांस की लंबी और जटिल विधायी प्रक्रिया के बीच इस विधेयक पर अंतिम मुहर लगने में महीनों लग सकते हैं। इसके साथ ही दर्द से राहत दिलाने और मरीजों की गरिमा को बनाए रखने के उपायों को सुदृढ़ करने के मकसद से पीड़ा रहित देखभाल से संबंधित एक अन्य विधेयक भी पारित किया गया है। कानूनी तरीके से जीवन समाप्त करने वाले विधेयक में सख्त शर्तें रखी गई हैं। इसमें रोगियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वो फ्रांसीसी नागरिक होने चाहिए या फ्रांस में रहने चाहिए। डॉक्टरों की एक टीम इस बात की पुष्टि करेगी कि रोगी को गंभीर और लाइलाज बीमारी है। सुदामा/ईएमएस 31 मई 2025