व्यापार
31-May-2025


- बिना लाइसेंस के वॉकी-टॉकी की ऑनलाइन बिक्री होगी प्रतिबंधित नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर लगाई रोक। उसने ई-कॉमर्स कंपनियों को वॉकी-टॉकी सहित रेडियो उपकरण बेचने पर नियामकीय अनुपालन के बगैर नोटिस जारी किए। दिशानिर्देशों में व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपकरणों की बिक्री पर जुर्माने तथा कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लगातार नजर रखी जाएगी और अवैध उपकरणों की बिक्री को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीसीपीए ने कई प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को इस मामले में नोटिस जारी किये हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन कर रहे थे। इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं की सुरक्षा विशेष ध्यान में रखा गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा ‎कि ये दिशानिर्देश उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले, अपनी कानूनी स्थिति के बारे में उपभोक्ताओं को बहकाने वाले, कानून प्रवर्तन तथा आपात सेवाओं समेत जरूरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो रहे नेटवर्क में व्यवधान उत्पन्न करने वाले वायरलेस उपकरणों की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीसीपीए ने उचित फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग का ब्योरा बताए बगैर वॉकी-टॉकी बेचने के लिए इसी साल 9 मई को ई-कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद 16,970 उत्पादों के मामले में 13 नोटिस जारी किए थे। सतीश मोरे/31मई ---