राष्ट्रीय
02-Jun-2025


तभी मिलेगी टैक्स की छूट मुंबई (ईएमएस)। आयकर विभाग ने धारा 80 सी की छूट लेने के नियमों में बदलाव किया है।इस बदलाव के अनुसार अब आयकर दाता को जिस कंपनी की बीमा पॉलिसी ली है। उस पॉलिसी का नंबर और उससे संबंधित डिटेल आयकर विवरण में भरना होगी। इसी तरह से यदि मकान के लिए कर्ज लिया है। तो उसे कर्ज के संबंध में कर्जदाता का नाम कर्ज की डिटेल और ब्याज की जानकारी 80 इइ के तहत देनी होगी। इसी तरह मेडिक्लेम पॉलिसी की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी पड़ेगी। तभी जाकर आयकर की छूट मिलेगी। यदि उक्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर नहीं दी गई, ऐसी स्थिति में धारा 80 की छूट आयकर दाता को नहीं मिलेगी। एसजे/ईएमएस/02/06/2025