पुणे, (ईएमएस)। पुणे जिले के लोनावाला क्षेत्र के साथ-साथ मावल तालुका में बारिश और पर्यटन के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ऐतिहासिक संरचनाओं, किलों और स्मारकों, पर्यटन स्थलों, बांधों आदि में जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र डूडी ने 31 अगस्त तक पर्यटन क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। लोनावाला क्षेत्र में, एकवीरा देवी, कार्ला गुफाएं, भाजे गुफाएं, भाजे झरना, लोहागढ़ किला, विसापुर किला, तिकोणा किला, टाइगर पॉइंट, लायंस पॉइंट, शिवलिंग पॉइंट, पावना डैम आदि में मुख्य रूप से मानसून पर्यटन के लिए पर्यटकों की बड़ी भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए और किसी भी कानून और व्यवस्था के मुद्दों से बचने के लिए, उपरोक्त स्थानों के अनुसार ये आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के अनुसार वर्षा के कारण तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश करना व तैरना, झरनों में जाना या पानी के बहाव के नीचे बैठना, वर्षा के कारण खतरनाक बने स्थानों, झरनों, घाटी के किनारों, तीखे मोड़ों आदि में सेल्फी लेना व किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित रहेगा। वर्षा के कारण बने प्राकृतिक झरनों के क्षेत्र में शराब पीना, नशे की हालत में प्रवेश करना, शराब रखना, शराब का परिवहन करना, अनाधिकृत शराब बेचना व खुले में शराब पीना, सड़कों व खतरनाक स्थानों पर वाहन रोकना, वाहन परिवहन करते समय लापरवाही से वाहन चलाना, खतरनाक परिस्थितियों में वाहनों को ओवरटेक करना, खाद्य पदार्थ, कचरा, कांच व प्लास्टिक की बोतलें, थर्माकोल व प्लास्टिक सामग्री को खुले में व अन्यत्र सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करना, उनका मजाक उड़ाना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, अश्लील इशारे करना, टिप्पणी करना या ऐसा कोई भी व्यवहार करना जिससे शर्म आए, सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाना, डीजे सिस्टम बजाना, कारों में लाउड स्पीकर, वूफर बजाना जिससे ध्वनि प्रदूषण हो तथा ऐसा कोई भी कार्य जिससे ध्वनि, वायु व जल प्रदूषण हो, प्रतिबंधित रहेगा। सभी दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया और छह पहिया वाहनों को झरने, बांध और नदी आदि में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। केवल आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वे भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के अनुसार दंड या कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे, ऐसा आदेश में कहा गया है। जतिन/संतोष झा- १२ जून/२०२५/ईएमएस