- आरोपी को 5 साल का सश्रग कारावास भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में 23 मई 2023 को 1500 रुपए की उधारी को लेकर आरोपी परिचित ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी थी, बाद में पिटाई से बेसुध हुए युवक को इलाज के लिये अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रकरण में पुलिस ने हत्या का मामला कायम किया था। सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आरोपी प्रमोद राठौर को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने देते हुए आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पैरवी की। जानकारी के मुताबिक मृतक मुकेश मालवीय के ससुर घनश्याम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था, की चूनाभट्टी इलाके में उनके मकान से नजदीक ही रहने वाला उनका दामाद मुकेश निजी काम करता था। घटना वाले दिन वह उनके घर आया था, और फिर अपने काम पर चला गया। शाम के समय मुकेश की बेटी घबराई हुई उनके घर आई और बताया कि उसके पिता मुकेश से परिचित प्रमोद राठौर बेरहमी से मारपीट कर रहा है। ससुर घनश्याम फौरन ही मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रमोद राठौर उनके दामाद मुकेश से जमकर मारपीट कर रहा था। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तब प्रमोद ने बताया कि मुकेश ने उससे 1500 रुपए उधार लिए थे, और वह पैसे नहीं लौटा रहा था। प्रमोद ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह मुकेश की जान ले लेगा। घनश्याम और उनकी पत्नी ने जैसै-तैसै बीच-बचाव कर किसी तरह मुकेश को छुड़ाया और उसे तुरंत इलाज के लिये जेपी अस्पताल लेकर रवाना हुए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को सजा सुनाते हुए माना कि प्रमोद राठौर ने मृतक मुकेश मालवीय के साथ लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे उसे सीने में तेज दर्द हुआ और खून की उल्टियां भी हुईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मुकेश की रास्ते में ही मौत हो गई। मेडिकल जांच में मृत्यु का कारण दिल का दौरा पाया गया, जो मारपीट से उत्पन्न तनाव और चोटों के चलते हुआ। जुनेद / 12 जून