13-Jun-2025
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इन्दौर (ईएमएस) पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश आकाश उर्फ अक्कू पिता मुकेश अकोदिया, निवासी लाल गली परदेशीपुरा, हाल मुकाम क्लर्क कॉलोनी को 6 माह के लिए जिलाबदर किया है। यह आदेश इंदौर (नगरीय एवं देहात) सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों में प्रभावी रहेगा। पुलिस द्वारा क्षेत्र में लाउडस्पीकर से घोषणा कर यह आदेश सार्वजनिक रूप से सुनाते हुए आरोपी आकाश व उसके परिजन को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया है। थाना प्रभारी आरडी कानवा के अनुसार आकाश के खिलाफ लगातार मिल रही आपराधिक शिकायतों और क्षेत्र में उसकी उपस्थिति से शांति भंग की आशंका को देखते हुए उसे जिलाबदर का आदेश दिया गया। उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध और भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आनन्द पुरोहित/ 13 जून 2025