क्षेत्रीय
14-Jun-2025


सूरजपुर(ईएमएस)। तहसील भैयाथान के ग्राम कोयलारी निवासी शैल कुमारी दुबे की शिकायत पर गंभीर कार्रवाई करते हुए सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तहसीलदार पर जीवित महिला को मृत घोषित कर उनकी भूमि का फर्जी नामांतरण कराने का आरोप है। मामले की शुरुआत 26 मई 2025 को हुई, जब शैल कुमारी दुबे ने संभागायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार संजय राठौर ने सांठगांठ कर उनकी व्यक्तिगत स्वामित्व की भूमि—खसरा नंबर 45/3, रकबा 0.405 हेक्टेयर (नवीन खसरा नंबर 344)—का अनुचित रूप से नामांतरण करवाकर सौतेले पुत्र वीरेंद्रनाथ दुबे के नाम पर विक्रय कर दिया। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर सूरजपुर और तहसीलदार लटोरी की संयुक्त जांच समिति गठित की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि शैल कुमारी दुबे जीवित होते हुए भी, उन्हें मृत बताकर भूमि का नामांतरण किया गया, जो प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता और कदाचार की श्रेणी में आता है। जांच में तहसीलदार संजय राठौर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन और अपने पद के दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही का दोषी पाया गया। इसके आधार पर संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत नियम 9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि के दौरान संजय राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)14 जून 2025