नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस में डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह राहत सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका वापस लेने की शर्त पर दी गई है। डीडीए ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापसी के बाद ही आगे सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं को आंशिक राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेना अब अनिवार्य है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर आंशिक राहत देते हुए अंतरिम रोक लगाने पर सहमति जताई है। यह राहत इस शर्त पर दी गई है कि याचिकाकर्ता पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका को वापस लेने का हलफनामा दाखिल करेंगे। डीडीए ने हाई कोर्ट में दलील दी कि इसी मामले में याचिकाकर्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और वहां की याचिका अभी लंबित है। प्राधिकरण ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में एक ही मामले पर दो अदालतों में सुनवाई कैसे हो सकती है। डीडीए ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापसी के बिना हाईकोर्ट से किसी भी प्रकार की राहत या स्थगन देना न्यायसंगत नहीं होगा। इस मामले में 11 याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिनमें खसरा संख्या 279 के अंतर्गत आने वाली दो संपत्तियां भी शामिल थीं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील फहद खान ने कोर्ट में कहा कि कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया, केवल मौखिक रूप से जानकारी दी गई। डीडीए ने 4 जून को जो सीमांकन किया, वह भी एकतरफा था। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/14/जून/2025