इन्दौर (ईएमएस) मप्र पक्षे विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ 2021 में गलत बिल बनाने को लेकर लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई करते उपभोक्ता आयोग ने गलत बिल देने पर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पर 5 हजार रुपए का हर्जाना जुर्माना लगा बिल भी गलत बताते निरस्त कर दिया है। याचिका अधिवक्ता सुरेंद्रकुमार वर्मा द्वारा मप्र पक्षे विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ 2021 में लगाई इस याचिका में आयोग को बताया था कि 2017 से 2021 तक उनके कनेक्शन पर नवंबर 2020 में 2,349 रुपए का बिल बकाया था। 2021 के लॉकडाउन में कंपनी ने 40% छूट दी थी तब संशोधित 1346 रुपए बिल जमा कर दिया था। विद्युत कंपनी खाली घर के लिए बिल भेज रही थी। कई बार शिकायत की पर कंपनी ने बिल भेजना बंद नहीं किया। कंपनी लगातार बिल भेजती रही। जिस पर याचिका दायर की। आयोग ने याचिका पर निर्णय सुनाते विद्युत वितरण कंपनी पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगा बिल निरस्त करने का आदेश दिया। आनन्द पुरोहित/ 15 जून 2025