लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट का मामला लुधियाना,(ईएमएस)। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को हो रहे उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने कई ऑनलाइन चैनलों पर एफआईआर दर्ज करावा दी है। आयोग के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई लुधियाना पश्चिम उपचुनाव से जुड़े जनमत सर्वे प्रकाशित करने के चलते की गई है। जनमत सर्वेक्षण का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जनमत सर्वेक्षणों के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक लगाता है। दरअसल कुछ ऑनलाइन चैनलों के खिलाफ प्रतिबंधित घंटों के दौरान जनमत सर्वेक्षण प्रकाशित करने के लिए कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इस आधार पर, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है। आशीष दुबे / 18 जून 2025