पटना, (ईएमएस)। पटना रेलवे स्टेशन परिसर और उसके आस पास गंदगी का अंबार लगा रहता है। विदेशी पर्यटकों व देश के अन्य हिस्सों से आने वाले यात्रियों को ये देख कर बहुत बुरा अनुभव होता है। वाहनों का अव्यवस्थित से लगा रहना और सही पार्किंग नहीं होने के कारण सभी को काफी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। लोगों द्वारा सड़कों पर मल मूत्र त्यागने से स्थिति बेहद ही खराब दिखती है। वहीं पर फ्लाईओवर के नीचे खाने पीने का सामान बेचा जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। इससे आमलोगों के लिए काफी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। अब पटना हाईकोर्ट ने इन सब मुद्दों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल पटना रेलवे स्टेशन के आस पास गंदगी, ट्रैफिक जाम और वाहनों के पार्किंग व्यवस्था सही नहीं होने के मामले पर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश पी.बी.बजानथ्री की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण किये जाने के मामले को काफी गंभीरता से लिया। हाई कोर्ट ने रेलवे एवं जिला प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। दरअसल हाई कोर्ट ने रौनक सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी को इस मामले में कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया। कोर्ट को वरीय अधिवक्ता डा. केएन सिंह ने बताया कि इससे पहले भी कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण किये जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया था। कोर्ट ने दुबारा अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को जिम्मेवार माना था। वहीं हाईकोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन से संबंधित वरीय अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी को रेलवे स्टेशन में पार्किंग, सफाई, सुरक्षा, अग्नि शमन व्यवस्था के सम्बन्ध में की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा अगली सुनवाई में देने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना रेलवे स्टेशन के आस पास भारी ट्रैफिक जाम को काफी गंभीरता से लिया था। हाई कोर्ट ने ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण होने वाले जाम से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश प्रशासन को दिया। कोर्ट ने वाहनों के पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों व नागरिकों को होने वाली असुविधा पर भी कड़ा रुख अपनाया था। इस कारण जहां ट्रैफिक जाम होता है, वहीं यात्रियों को ट्रेन समय पर नहीं पकड़ने के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी। संतोष झा- १९ जून/२०२५/ईएमएस