राज्य
19-Jun-2025
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भोपाल(ईएमएस)। शहर के निशातपुरा थाना इलाके में साल 2022 में मामूली विवाद में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी रामबाबू अहिरवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सहित 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। सरकारी वकील वंदना परते ने बताया कि यह निर्णय 25वें अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद सिंह कैमेठिया की कोर्ट ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 5 अक्टूबर 2022 की रात की है। फरियादी नर्मदा प्रसाद ने निशातपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था की रात करीब 11 बजे आरोपी रामबाबू और उसका साथी प्रकाश कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। आवाजे आने पर नर्मदा प्रसाद ने पहले तो जाकर उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद रात करीब 2 बजे एक बार फिर दोनों में विवाद होने लगा। शोर की आवाजे सुनकर पड़ोस में रहने वाला सरदार सिंह और उनका बेटा मनीष बीच-बचाव करने पहुंचे। इसी दौरान गुस्साये आरोपी रामबाबू ने कमरे से धारदार छुरी निकालकर और सरदार सिंह के सीने पर घातक वार कर दिया। सरदार सिंह के सीने से तेजी से खून निकलने लगा। वहॉ पहुचां नर्मदा प्रसाद जब उन्हें बचाने आया तब आरोपी ने उस पर भी छुरी से वार कर दिया, जिससे उसे भी गंभीर चोट आई। बाद में सरदार सिंह को इलाज के लिये पीपुल्स अस्पताल पहुचांया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल नर्मदा प्रसाद को इलाज के लिये भोपाल मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर निशातपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जॉच पूरी करने के बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना की आरोपी ने जानबूझकर हत्या की है। अदालत ने आरोपी रामबाबू अहिरवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने, जबकि धारा 307 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुनेद / 19 जून