राष्ट्रीय
19-Jun-2025


बेंगलुरु (ईएमएस)। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के तीन सप्ताह बाद भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक प्रस्तावित किया है. राज्य सरकार ने कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक - 2025 का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे. कर्नाटक सरकार ने विधेयक में कहा कि यदि कार्यक्रम आयोजक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आवेदन नहीं करता है या एकत्रित भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहता है और मुआवजा देने में विफल रहता है या किसी अन्य तरीके से इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. ऐसे आयोजन आयोजकों के लिए दंड का प्रावधान है जो खेल या सर्कस जैसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भीड़ एकत्र करते हैं. सुबोध\१९\०६\२०२५