इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में बिचौली हप्सी तहसील के अंतर्गत कैलोद करताल में अवैध खनन पर लगाई गई 5 करोड़ की पेनल्टी के खिलाफ दायर की गई याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। हाइकोर्ट में चेतन पटवारी और कुणाल पटवारी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि उन्हें बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिए उक्त पेनल्टी लगाई गई। जिस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा और इनका पक्ष सुनने के बाद नया आदेश जारी किया था। उसके बाद दोनों याचिकाकर्ताओं ने फिर से कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से तर्क दिया गया है यदि याचिकाकर्ता इस आदेश से संतुष्ट नहीं थे तो उनके पास कमिश्नर के समक्ष अपील एवं शासन के समक्ष सेकंड अपील का विकल्प मौजूद था। उसके बावजूद इनके द्वारा सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जो मेंटेनेबल नहीं है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आनन्द पुरोहित/ 21 जून 2025