राज्य
02-Jul-2025
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इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान लाइट जाने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 75 छात्रों की परीक्षा पुनः कराएं जानें का आदेश पारित करते हुए कहा था कि परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कोई गलती न होने के बावजूद, उन्हें बिजली कटौती के कारण असुविधाजनक स्थिति में डाल दिया था । इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की अपील पर सुनवाई करते आदेश पर रोक लगा 10 जुलाई सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की। एनटीए द्वारा अपनी दाखिल अपील में रिएग्जाम कराना व्यावहारिक नहीं बताया उनकी ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वर्चुअली उपस्थित हो तर्क दिए कि परीक्षा में इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 14 जून को रिजल्ट भी घोषित हो चुका है। पहले भी इसमें एनटीए की ओर से सीसीटीवी फुटेज सहित संबंधित सेंटरों की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। केवल 75 स्टूडेंट्स के दोबारा एग्जाम कराना व्यावहारिक नहीं है। वहीं छात्रों की ओर से एडवोकेट मृदुल भटनागर ने कोर्ट को बताया कि अभी 25 से ज्यादा वे याचिकाकर्ता छात्र भी हैं जिन्हें रिएग्जाम का लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि इन छात्रों ने 3 जून के बाद याचिका लगाई थी। कोर्ट द्वारा इन पर भी विचार किया जाना चाहिए।। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 75 छात्रों की रिएक्जाम के आदेश पर रोक लगा बची 32 याचिकाओं को भी इस मुद्दे में सुनवाई हेतु शामिल करते सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई नियत की है। आनन्द पुरोहित/ 02 जुलाई 2025