इंदौर(ईएमएस)। शिकायत क्रमांक 78/2025 में आरोप था कि, भूमि के क्रेतागण विवेक चुघ पिता मोहललाल चुघ, हितेन्द्र मेहता, अजय कुमार जैन पिता महेन्द्र कुमार जैन द्वारा रजिस्ट्री (स्टाम्प) के अधिकारीगणों के साथ मिलकर शासन को स्टाम्प ड्यूटी राशि 13 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपये की हानि कारित की । आरोपी :- 1. विवेक चुघ पिता मोहललाल चुघ, मेसर्स एक्सक्लूसिव रियल्टी। 2. हितेन्द्र मेहता, मेसर्स सेवनहार्ट्स बिल्डकॉन एलएलपी। 3. अजय कुमार जैन पिता महेन्द्र कुमार जैन। 4. संजय सिंह, उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय इंदौर। 5. अमरेश नायडू, वरिष्ठ जिला पंजीयक, पंजीयक कार्यालय इंदौर। अपराध का विवरण :- क्रेतागण 1. विवेक चुघ पिता मोहललाल चुघ, मेसर्स एक्सक्लूसिव रियल्टी 2. हितेन्द्र मेहता, मेसर्स सेवनहार्ट्स बिल्डकॉन एलएलपी 3. अजय कुमार जैन पिता महेन्द्र कुमार जैन द्वारा 4. संजय सिंह, उप पंजीयक, पंजीयक कार्यालय इंदौर 5. अमरेश नायडू, वरिष्ठ जिला पंजीयक, पंजीयक कार्यालय इंदौर से सांठ-गांठ कर डीएलएफ गार्डन सिटी मांगल्या सड़क की गाईड लाईन दर 50800/- रू. की दर से रजिस्ट्री नहीं की जाकर डीएलएफ गार्डनसिटी के स्वीकृत संशोधित नक्शे में काट-छांट कर अंश भाग ही अपलोड किया गया तथा डीएलएफ गार्डनसिटी का नाम हटाकर मांगलिया सड़क गाँव की गाईड लाईन दर राशि 14,200/-रू. प्रति वर्ग मीटर की दर से रजिस्ट्रियों कराई गई। शासन को हानि :- आरोपीगणों द्वारा राशि 13,32,95,106/- रू. रूपये का अवैध लाभ और शासन को लगभग इतने ही रूपये की राजस्व हानि कारित करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक श्री पवन सिंघल द्वारा की गई। एफ०आई०आर० :- आरोपियों के विरूद्ध दिनांक 05/07/2025 धारा 318(4), 61(2), 338, 336(3), एवं 340 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 7 (सी), भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। जुनैद / हरि / 07 जुलाई, 2025