::कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने जारी किया आदेश:: इन्दौर (ईएमएस) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने श्रावण मास के अवसर पर कावड़ यात्रियों की बड़ी संख्या में इंदौर से खंडवा व ओंकारेश्वर की ओर तथा ओंकारेश्वर से इंदौर आने-जाने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के तहत खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों के आवाजाही पर निर्धारित अवधि में प्रतिबंध लगाया है। इस यात्रा मार्ग पर तेज रफ्तार भारी मालवाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जारी आदेशानुसार, श्रावण मास के दौरान कावड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले ट्रक/ भार वाहक वाहनों की आवाजाही प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक (केवल श्रावण मास हेतु) प्रतिबंधित रहेगी। उक्त वाहन एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे। यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। यात्री बस, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेश आज से प्रभावशील हो गया है। यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा और कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। आनन्द पुरोहित/ 07 जुलाई 2025