- मुख्य आरोपी फरहान और साहिल के खिलाफ आरोप तय भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के टीआईटी कॉलेज में पढ़ने वाली दो बहनों से ज्यादती, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपियों फरहान खान और साहिल खान के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट में बागसेवनिया थाना पुलिस के 250 पेज के चालान और 57 गवाहों की सूची के आधार पर न्यायालय ने बीएनएस की धाराएं 137(2), 64A, 64(2)(M), 115(2), 351(2) के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 एवं 5 के तहत आरोप तय किए हैं। पुलिस के अनुसार, 12 अप्रैल 2025 को दो सगी बहनों ने प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके आधार पर फरहान और साहिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 12 जून को चालान कोर्ट में पेश किया, इस दौरान जेल में बंद दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। चालान में मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िताओं के बयानो के आधार पर यह बताया गया हैं कि फरहान ने छात्राओं को डराकर बलात्कार किया, वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया और बार-बार धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़िताओ ने आरोपियो के डर से भोपाल छोड़ इंदौर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फरहान वहां भी पहुंच गया और धमकियां देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस पूरे घटनाक्रम में साहिल खान भी फरहान का साथ देता रहा। बागसेवनिया थाना के अलावा, अशोका गार्डन, ऐशबाग और जहांगीराबाद थानों में भी फरहान खान, साहिल खान और उनके अन्य साथियों के खिलाफ इसी तरह के संगीन आरोपों पर अपराध दर्ज किए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। जुनेद / 23 जुलाई