राष्ट्रीय
09-Dec-2025


वाराणसी,(ईएमएस)। वाराणसी की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) ने बच्चे चुराकर राजस्थान और झारखंड में बेचने के मामले में दो युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला साक्ष्य, गवाहों और पुलिस चार्जशीट के आधार पर किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी कुलदीप पासवान (झारखंड, कोडरमा निवासी), नंदलाल राम (पश्चिम बंगाल, 24 परगना निवासी) को आजीवन कारावास और 15,000 का जुर्माना प्रत्येक पर लगाया है। 29 अप्रैल 2023 की रात दो बजे राजघाट निवासी पिंकी का एक साल का बच्चा घर से चोरी हो गया। इसके बाद 19 जुलाई 2023 को पुलिस ने कोडरमा से कमलेश पासवान को गिरफ्तार किया। कमलेश ने पूछताछ में बताया कि अनुराधा देवी (कोडरमा) ने उसके माध्यम से बच्चे को पश्चिम बंगाल के नंदलाल राम को बेचा। 20 जुलाई 2023 को पुलिस ने कुलदीप पासवान को लेकर नंदलाल राम के ठिकाने पर पहुंची, बच्चे को सकुशल बरामद किया और नंदलाल राम को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने गवाह, साक्ष्य और पुलिस चार्जशीट के आधार पर दोनों को दोषी पाया। बच्चे को अगवा करने वाली कार भी बरामद कर जब्त की गई थी। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण आठ अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। उसमें जगबीर बरनवाल, संतोष साव, अनुराधा देवी, गुड़िया, संगीता देवी, मनीष जैन, संतोष गुप्ता, शिखा देवी का नाम शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बच्चों की चोरी करके दलालों के माध्यम से राजस्थान, झारखंड और बिहार में निसंतान दंपती या जरूरतमंद लोगों को दो से पांच लाख रुपये में बेच देता था। इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आशीष दुबे / 09 दिसंबर 2025