- ईओडब्ल्यू जबलपुर ने 6 निजली स्कूलो मालिकों और नोडल अधिकारियों पर दर्ज की एफआईआर भोपाल(ईएमएस)। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ(ईओडब्ल्यू),जबलपुर में 6 प्राइवेट स्कूलों के संचालको के खिलाफ गरीब एवं कमजोर वर्ग के छात्रों की फीस की 26 लाख 50 हजार की रकम धोखाधडी कर गबन करने के मामले में निजी स्कूलों के मालिकों सहित नोडल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। - यह था मामला विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार विजयकांति पटेल ने शिकायत करते हुए बताया था की कि गरीबी रेखा के नीचे एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट स्कूलों द्वारा एक छात्र को 2 से 3 बार एडमिशन दर्शाकर जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर से इस योजना में शासन से मिलने वाली छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति राशि का अनियमित भुगतान किया गया है। - जॉच में सामने आये 628 फर्जी एडमिशन शिकायत की जांच में सामने आया की जबलपुर जिले में 466 निजी स्कूलों को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चों की साल 2011 से 2016 तक अवधि में कुल 3 करोड़ 27 लाख 83 हजार 521 रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की गई थी। इनमें 6 प्राइवेट स्कूलों द्वारा 628 छात्रों का फर्जी एडमिशन अपने स्कूलों में दर्शाकर 26 लाख 50 हजार रूपये की फीस प्रतिपूर्ति राशि अवैध रूप से हड़प ली गई। इन 6 स्कूलों के संचालकों ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर साजिश रचते हुए गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस की रकम को गबन कर शासन को 26.50 लाख रूपये की आर्थिक क्षति पहुचांई है। वहीं यह भी पता चला की साल 2011 से 2016 में पदस्थ शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों द्वारा इन निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे कमजोर वर्ग के बच्चों के एडमीशनों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया और स्कूल संचलकों से मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग किया गया। - इन स्कूल मालिको नोडल अधिकारियो के खिलाफ हुई कार्यवाही जॉच के आधार पर मनीष असाटी, संचालक अशासकीय शाला स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी, नसरीन बेगम संचालक अशासकीय शाला आदर्श ज्ञान सागर, तौसीफ संचालक अशासकीय शाला गुरू पब्लिक स्कूल,शमीम संचालक अशासकीय शाला उस्मानिया मिडिल स्कूल, मोहम्मद शफीक संचालक अशासकीय शाला सेन्ट अब्राहम स्कूल सहित तत्कालीन नोडल अधिकारी चंदा कोष्टा, गुलनिगार खानम, अख्तर बेगम अंसारी, राजेन्द्र बुधेलिया और डीके मेहरा और अन्य के खिलाफ धारा 409,420,120बी एवं धारा 7(सी), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जॉच की जा रही है, सभी स्कूल सचांलक और नोडल अधिकारी जबलपुर के है। जुनेद / 16 जनवरी