17-Jan-2026
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 भोपाल(ईएमएस)। मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने सिवनी जिले में एक सनसनीखेज धोखाधड़ी के मामले का खुलासा किया है। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक आरोपी ने नवनिर्मित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी), सिवनी के नाम का दुरुपयोग कर दो व्यापारियों से 4 करोड़ 66 लाख 68 हजार रुपये की ठगी की है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी स्पर्श अग्रवाल उर्फ अंकुर अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ​- सरकारी नाम का उपयोग कर बनाई ठगी की योजना ​विभाग की जांच में सामने आया कि आरोपी स्पर्श अग्रवाल ने शातिराना ढंग से ठगी करने की योजना बनाई थी। उसने खुद को कॉलेज प्रशासन का करीबी और अधिकृत व्यक्ति बताते हुए व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वह कॉलेज परिसर में दुकानों की नीलामी और छात्र मेस में फूड सप्लाई का ठेका उन्हें दिलवा सकता है। ​- फर्जी बैंक खाते के झांसे आये कारोबारी ​धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए आरोपी ने एचडीएफसी बैंक की सिवनी शाखा में “जी.एम.सी सिवनी” के नाम से एक निजी प्रोपराइटरशिप खाता खुलवाया। यह नाम सरकारी मेडिकल कॉलेज से मिलता-जुलता था, जिससे पीड़ितों को विश्वास हुआ की वे पैसा सीधे सरकारी खाते में जमा कर रहे हैं। इसके बाद ​पीड़ित अनाज व्यापारी सुयश से दुकानों की नीलामी के नाम पर 4.21 करोड़ हड़पे गए। वहीं अन्य ​ होटल व्यवसायी राम कुमार से मेस सप्लाई और सुरक्षा निधि के नाम पर 45.03 लाख की ठगी की गई। - ​शेयर बाजार में उड़ाई ठगी की रकम ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ कि जीएमसी सिवनी के एकांउ में जैसे ही व्यापारियों का पैसा आता था, आरोपी उसे तुरंत अपने निजी खातों (एचडीएफसी और आईडीएफसी) में ट्रांसफर कर लेता था। बैंक स्टेटमेंट की जॉच में सामने आया है की आरोपी ने इस पूरी राशि का उपयोग जिरोधा एप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग में कर दिया। ​- कॉलेज प्रबंधन ने कही दुकानो की नीलामी नहीं होने की बात मामले के तूल पकड़ने पर जीएमसी सिवनी के डीन ने लिखित रूप में स्पष्ट किया है, कि ​कॉलेज में साल 2024-25 में दुकानों की कोई नीलामी नहीं हुई। और ​कॉलेज की मेस छात्र स्वयं सहकारी आधार पर चलाते हैं, इसमें कॉलेज का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और ​आरोपी द्वारा दिखाए गए निविदा पत्र और दस्तावेज पूरी तरह फर्जी (कूटरचित) हैं। - ​इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला ​ ईओडब्ल्यू ने जॉच के बाद आरोपी सिवनी निवासी स्पर्श अग्रवाल उर्फ अंकुर अग्रवाल के खिलाफ ​धारा 318(4), धोखाधड़ी, ​धारा 338, मूल्यवान संपत्ति के संबंध में कूटरचना, ​धारा 336(3), दस्तावेजों की कूटरचना, ​धारा 340(2), कूटरचित दस्तावेजों का असली के रूप में उपयोग में मामला दर्ज किया है। अधिकारियो का कहना है की मामले में आगे की जॉच जारी है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। जुनेद / 17 जनवरी