राष्ट्रीय
25-Mar-2026


इंदौर,(ईएमएस)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश की अनदेखी करने पर सख्त रुख दिखाकर पूर्व अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मोहम्मद सुलेमान सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहरा दिया है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने सुलेमान, आईएएस अधिकारी तरुण राठी, उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. डीके तिवारी और मंदसौर सीएमएचओ डॉ. गोविंद चौहान को दो-दो माह के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने आदेश के पालन का अंतिम अवसर देने के लिए सजा तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखी है। अधिवक्ता के अनुसार मामला मंदसौर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को कर्मचारियों को वर्ष 2004 से 7 अप्रैल 2016 तक नियमित करने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन के लिए विभाग को 3 माह का समय दिया गया था, लेकिन तय अवधि में कार्रवाई नहीं की गई। आदेश का पालन न होने पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में नौ अवमानना याचिकाएं दायर कीं। सुनवाई के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया। आशीष दुबे / 25 मार्च 2026