ग्वालियर ( ईएमएस ) डबरा की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में आरोपी शेरू जाटव को बुधवार को मौत की सजा सुनाई है। मामला भितरवार क्षेत्र के करहिया थाना से संबंधित है। घटना 6 फरवरी 2023 की है। पीड़िता के पिता ने करहिया थाना पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी 7 साल बेटी रात में गांव में बारात देखने गई थी, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटी। ग्रामीणों के साथ खोजबीन करने पर पता चला कि बच्ची को आखिरी बार शेरू जाटव के साथ देखा गया था। परिजनों की ओर से पूछताछ करने पर शेरू जाटव ने उन्हें गुमराह करते हुए बताया कि उसने बच्ची को पिछोर में अपने साढू के घर छोड़ दिया है। करहिया थाना पुलिस जब पिछोर पहुंची, तो बच्ची वहां नहीं मिली और आरोपी की कहानी झूठी साबित हुई। पुलिस ने शेरू जाटव को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। उसने शव को खेतों में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के बताए गए स्थान से बच्ची का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करहिया थाना पुलिस ने आरोपी शेरू जाटव के खिलाफ रेप और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विक्रम भार्गव के न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने आज बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी शेरू पुत्र पातीराम जाटव को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में एडीपीओ हेमी गुप्ता ने न्यायालय में पैरवी की थी।