राज्य
07-Jun-2023
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नई दिल्‍ली (ईएमएस)। नागालैंड सरकार ने तीन साल पहले प्रदेश में कुत्‍तों के मीट के बेचने पर रोक लगा दी थी। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाकर इसे रद्द कर दिया है। साल 2020 में नागालैंड सरकार ने कारोबारी आयात, कुत्‍तों की खरीद फरोख्‍त और कुत्‍तों के मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। साथ ही रेस्टोरेंट में कुत्ते के मीट को परोसने पर भी रोक थी। रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी हाई कोर्ट की कोहिमा बैंच के जस्टिस मर्ली वंकुंग की पीठ ने नागालैंड सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि बिना किसी कानूनी समर्थन के वहां इस तरह से कुत्‍तों के मीट पर बैन नहीं लगा सकते हैं। चार जुलाई 2020 को नागालैंड कैबिनेट की बैठक के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्‍यम से कुत्‍तों की ट्रेडिंग और उनके मीट पर रोक लगा दी गई थी। मामले में अब पीठ ने कहा, नागालैंड सरकार ने विधानसभा के माध्‍यम से बिना कोई कानून पास करे कुत्‍तों के मीट पर रोक लगा दी थी। उनके द्वारा लाए गए कैबिनेट के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी मानयता नहीं है। लिहाजा नोटिफिकेशन को निरस्‍त किया जाता है। हाई कोर्ट की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड एक्‍ट के तहत सरकार नोटिफिकेशन लाने की बात कह रही है। इस कानून में कहीं नहीं लिखा कि सरकार के पास इस तरह से नेटिफिकेशन के माध्यम से कुत्‍तों के मीट पर रोक लगाने का हक है।