क्षेत्रीय
08-Dec-2023
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टीकमगढ़ (ईएमएस)। जिला मुख्यालय के एक बहुचर्चित पुराने मामले में अपील के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा शुक्रवार को अपना अहम फैसला सुनाते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगों को 4-4 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहर के विजय जैन के साथ कई वर्षों पूर्व कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। जिसका फैसला भी पूर्व में आ चुका था मगर विजय जैन के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील दायर की गई, जिस पर शुक्रवार सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष रीतेश भदौरा सहित अन्य पांच को चार-चार वर्ष का कारावास सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। क्या है मामला : मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दबे ने बताया कि मामला थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित था। जिसकी अपील हितेन्द सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चल रही थी। इस मामले के आरोपी गजेन्द्र उर्फ लुईस चौधरी, प्रदीप भदौरा, रीतेश भदौरा, अखिलेश सतभैया, शहजाद खान, तरूण सोनी सभी निवासीयान टीकमगढ़ बनाए गए थे। उक्त मामले में फरियादी विजय तैवरैया द्वारा थाना कोतवाली जाकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 18 अक्टूबर 2012 को पपौराजी में मारपीट का विवाद हुआ था उसी विवाद के रंजिश के चलते सभी 6 आरोपीगण शाम को लाठी डंडे लेकर फरियादी के घर के अंदर घुस आये और सभी आरोपीगण द्वारा फरियादी व उसके परिवारजन की मारपीट की जिससे सभी लोगों को चोटें आई थीं। फरियादी विजय तेवरैया की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ द्वारा 9 नवम्बर 2021 को सभी 6 आरोपीगण को धारा 323, 149 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक हजार रूपये के 5 जुर्माने से दंडित किया गया था। उक्त मामले की सजा को अपर्याप्त मानते हुए मामले की दांडिक अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अपील के दौरान अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्विलोकन एवं दोनों पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 8 दिसम्बर 2023 शुक्रवार को प्रत्येक आरोपी को धारा 458 भादवि के तहत 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 325/149 भादवि में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण के सभी 6 आरोपीगण कोन्यायालय से जेल भेजा गया। ईएमएस/शैलेन्द्र सिंह बुन्देला