क्षेत्रीय
29-Mar-2024


दतिया 29 मार्च (ईएमएस)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। जिसके तहत् लोकसभा निर्वाचन आम निर्वाचन 2024 हेतु मतदान 7 मई 2024 को सम्पन्न कराया जाना है एवं 6 जून 2024 तक प्रक्रिया पूर्ण की जाना हे। जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में तथा जिले में निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट दतिया श्री संदीप कुमार माकिन द्वारा राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन दाखिल कराने, चुनाव प्रचार करने एवं मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग रोकने हेतु दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत विभ्न्नि आदेश जारी किए है। चुनाव प्रचार के समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार वाहन उपयोग की पात्रता होगी नामांकन भरने के दिनांक के पश्चात् चुनाव प्रचार समाप्ति मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों की संख्या यद्यपि निर्धारित नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी ऐसे प्रत्येक वाहन (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया) जिसका कि वह चुनाव प्रचार के लिए उपयोग करना चाहता है, का प्रदर्शन 10 वाहनों से अधिक के काफिले के रूप में नहीं कर सकता है। मतदान दिनांक को अभ्यर्थी द्वारा निम्नानुसार वाहन उपयोग की पात्रता होगी अभ्यर्थी को उसके स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन सम्पूर्ण जिला दतिया क्षेत्र हेतु। अभ्यर्थी के चुनाव एजेंट केा एक वाहन सम्पूर्ण जिला दतिया क्षेत्र हेतु, एक अतिरिक्त वाहन कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता उपयोग हेतु। अभ्यर्थी, एजेन्ट को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में अन्य कोई व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकेगा। उक्त वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। निर्वाचन के दौरान आम सभाओं में सम्मिलित होने हेतु लोकसभा क्षेत्र से बाहर के कार्यकर्ता, जिले से बाहर के कार्यकर्ता, वक्ता आते है, तो मतदान समाप्ति हेतु नियत दिनांक व समय के 48 घंटे पूर्व तक सभा स्थल के लोकसभा क्षेत्र को अथवा जिले की सीमा को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में अनिवार्यतः छोड़ना है। अतः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में मतदान दिवस को अभ्यर्थी द्वारा वाहनों का उपयोग हेतु अनुमति मांगे जाने पर उन वाहनों की अनुमति दी जायेगी। जिनका रजिस्ट्रेशन संसदीय क्षेत्र 02-भिण्ड़ अंतर्गत हो या वाहन अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के नाम से पंजीकृत हो। वाहनों के उपयोग से पूर्व उसकी लिखित अनुमति संबंधित लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक होगी। जिन वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदाय की जायेगी उन वाहनों पर प्रदाय की गई अनुमति उपयोगकर्ता के पास रहेगी जिसे चैकिंग के दौरान मांगने पर दिखाना होगा। अनुमति प्राप्त वाहनों से ही प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा, अन्य वाहनों से प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। उल्लेखित वाहनों की अनुमति नामांकन भरने के दिनांक से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही लागू होगी। मतदान दिवस हेतु पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। जुलूस के दौरान उल्लेखित वाहनों पर संबंधित पार्टी या अभ्यर्थी के एक पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, झंडा लगा सकेंगे। मतदान दिवस हेतु आवंटित वाहनों पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, प्लेकार्ड, झण्ड़ा नहीं लगा सकेंगे। वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए आय-व्यय रजिस्टर में आवश्यक होगा। जिसका अवलोकन आयोग के प्रेक्षकों को भी उनके निर्देशानुसार समय-समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुमति हेतु अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता को वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति वाहन का फिटनेस सर्टीफिकेट व अभ्यर्थी की सहमति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन देना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ विधान की धारा 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् दण्ड़न्ीय होगा।