राज्य
27-Apr-2024


राज्य सरकार को दिया चार सप्ताह का समय भोपाल (ईएमएस)। राज्य शासन को राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति के सिलसिले में हाई कोर्ट जबलपुर ने जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले में राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इसके लिए राज्य शासन को चार सप्ताह की मोहलत दी है। जनहित याचिकाकर्ता ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने कोर्ट को अवगत कराया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कुल 10 पद स्वीकृत हैं। सितंबर, 2023 में महज तीन पद भरे गए थे, जो मार्च 2024 में रिक्त हो गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलों का निपटारा करने के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित हैं। सूचना आयुक्तों की कमी के चलते राज्य सूचना आयोग में 10 हजार से अधिक अपील व शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। मार्च, 2024 में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त के शेष बचे सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आयोग का काम ठप हो गया है। वहीं राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह ने हाई कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार द्वारा सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। सरकार को 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा हैं । सुदामा नरवरे/ 27 अप्रैल 2024