- न फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे और ना ही दफ्तर नहीं जा पाएंगे नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कथित शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अब जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले, उन्हें ईडी के मामले में भी जमानत मिल चुकी थी। 21 मार्च को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमानत के बाद केजरीवाल न तो किसी फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे और न ही अपने दफ्तर जा सकेंगे। साथ ही, उन्हें इस मामले में कोई भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने से रोक दिया गया है। इन शर्तों का पालन करना उनके जमानत का हिस्सा होगा।