राज्य
14-Sep-2024


मुंबई, (ईएमएस)। 36 साल की महिला वकील को शारीरिक जांच के नाम पर वीडियो कॉल के सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया, कहा गया कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी की महिला सहयोगियों में से एक हो, हम देखना चाहते हैं कि क्या आपके शरीर पर चोट या गोली के निशान हैं। साथ ही उनसे 50 हजार रुपये भी वसूल लिये गये। उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई की पवई पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार साकीनाका में रहने वाली एक महिला वकील को किसी ने मोबाइल पर कॉल किया और दावा किया कि वह टेलीकॉम अथॉरिटी के ऑफिस से बोल रहा है। आपके मोबाइल सिम कार्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है और नंबर ब्लॉक होने का भी डर है। उन्होंने यह भी कहा कि आपके खिलाफ अंधेरी पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी ओर से स्पष्टीकरण आते ही वे आपका फोन बंद नहीं करेंगे। आरोपी ने खुद को अंधेरी पुलिस का अधिकारी बताकर एक अज्ञात व्यक्ति से कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट की। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह साइबर सेल का प्रमुख है और आपके केनरा बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि मेरे पास कोई बैंक खाता नहीं है तो सामने वालों ने कहा कि हमें आपको तुरंत गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठों ने कहा है और यदि आप जांच में सहयोग करते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आरोपी ने शिकायतकर्ता से कहा कि ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो क्योंकि तुम्हारी गुप्त जांच चल रही है। इसलिए शिकायतकर्ता ने पवई के एक होटल में एक कमरा किराए पर लिया। वहां वीडियो कॉल पर बात कर रहे शख्स ने बताया कि नरेश गोयल इस मामले में मुख्य आरोपी हैं और उनकी महिला साथियों ने अपने शरीर पर छोटे हथियार रखे हुए थे। शरीर पर घाव और गोली लगने के निशान भी हैं। हमारी महिला अधिकारी वीडियो कॉल पर उन निशानों की जांच करेंगी, शारीरिक परीक्षण के नाम पर वकील को वीडियो कॉल के सामने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ऐसा ही किया तो उनसे 50,000 रुपये की ऑनलाइन उगाही कर ली गई। पीड़ित वकील ने घटना अपने पति को बताई। - पैसा देने से इनकार करते ही भेज दी तस्वीरें महिला वकील को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आते रहे। पैसे मांगे जाने पर जैसे ही उन्होंने मना किया तो उनके फोटो उन्हें भेज दिए गए। अंततः, शिकायतकर्ता द्वारा पवई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस अधिनियम की धारा 319(2), 318(4), 3(5) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66(ई) 66(डी), 66(सी) के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच कर रही है। स्वेता/संतोष झा- १०.००/१४ सितंबर/२०२४/ईएमएस