अमेरिका सहित यूरोपियन देशों में सरोगेसी को लेकर क्या है कानून रोम (ईएमएस)। इटली ने सरोगेसी पर बैन को कड़ा कर इस यूनिवर्सल क्राइम घोषित कर दिया है। इटली में सरोगेसी पहले से ही अवैध थी, लेकिन इस नए कानून ने सरोगेसी को एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया है। प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार ने कदम को परिवार और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। मेलोनी सरकार का कहना है कि यह कानून सरोगेसी के कारोबारीकरण को रोकने और महिलाओं के शोषण से बचाने के लिए लाया गया है। यूनिवर्सल क्राइम का अर्थ होता हैं कि इस नए कानून के तहत, यदि कोई इटालियन नागरिक विदेश में भी सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल होता है, तब उस नागरिक को अपराधी माना जाएगा और वह इटली के कानून के तहत सजा का पात्र होगा। इतना ही नहीं मेलोनी सरकार ने सरोगेसी को रीटो यूनिवर्सल (अपराध) के रूप में वर्णित किया गया है, जो नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसी गंभीर श्रेणियों में रखा गया है। नए कानून के तहत, दोषी पाए गए व्यक्तियों को भारी जुर्माना और कारावास का सामना करना पड़ सकता है। जहां यूरोपियन देश फ्रांस और जर्मनी में सरोगेसी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं ग्रीस में गैर-व्यावसायिक सरोगेसी को कानूनी मान्यता दी गई है, जहां भावी माता-पिता को जन्म के समय कानूनी अधिकार मिलते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में व्यावसायिक सरोगेसी कानूनी है, और सरोगेट मां को मुआवजा दिया जा सकता है। भारत और अन्य देश: भारत में 2021 के नए कानून के तहत केवल नैतिक और गैर-व्यावसायिक सरोगेसी की अनुमति है। दुनिया के सरोगेसी को अनुमति देने वाले देश: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कई अमेरिकी राज्य सरोगेसी को सीमित या गैर-व्यावसायिक रूप में अनुमति देते हैं। प्रतिबंध लगाने वाले देश: फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में सरोगेसी को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। आशीष दुबे / 30 नवबंर 2024