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नई दिल्ली(ईएमएस)। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने अगली तारीख 16 अप्रैल तय की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लोक प्रहरी और जया ठाकुर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने नए कानून को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का सवाल है कि चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस को बाहर क्यों कर दिया गया। विनोद उपाध्याय / 19 मार्च, 2025