गुना (ईएमएस)| अक्षरतृतीय के उपलक्ष्य में होने वाले बाल-विवाह को रोकने के लिए आज ग्राम पंचायत झाझौन के सभाकक्ष में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायाधीश आरोन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरोन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आरोन, विधिक सहायता लीगल एडवाईजर विनोद श्रीवास्तव, प्रभारी परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास आरोन, ग्राम के सरपंच एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा अत्यधिक संख्या में महिलाऐं उपस्थित रहीं। इस शिविर में न्यायाधीश द्वारा बाल विकास की त्रुटियों के सम्बंध में महिलाओं को समझाईश दी गई एवं बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। महिला बाल विकास द्वारा क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाए इधर महिला बाल विकास विभाग राघौगढ़ जिला गुना के द्वारा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जाकर बाल विवाह रुकवाए गए। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायत अनुसार ग्राम बांसखेड़ी, मझेरा, बेरवास, गावरी, कोलुआ एवं रूठियाई आदि जगहों पर अक्षय तृतीया पर बाल विवाह होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन एवं एसडीएम राघौगढ़ विकास आनंद के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सन्तोष अलावा एव पर्यवेक्षक प्रीति मोर्य, सन्तोष विजयवर्गीय ओर स्थानीय आगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा राजस्व एव पुलिस की टीम के सहयोग से 29 एवं 30 अप्रैल में उक्त विभिन्न ग्रामों का भ्रमण कर संबंधित नाबालिग बालिकाओं के उम्र के सम्बंध में प्रमाणित दस्तावेज मांगे प्राप्त दस्तावेज अनुसार 18 वर्ष पूर्ण नही होने पर बाल विवाह अधिनियम कानूनी कार्यवाही, सजा के प्रावधानों की समझाइश दी गई, तो संबंधित परिवार, रिश्तेदारों ने आपसी सहमति से विवाह नही करने की सहमति दी व सर्व सम्मति से परिवार व रिश्तेदारों ने निर्णय लिया कि दुल्हन की उम्र 18 पूर्ण नही हो जाती तब तक उसका विवाह नही करेंगे, यदि बाल विवाह करते पाए जाते है तो होने वाली कानूनी कार्यवाही के लिए जवाबदार रहेंगे, इस तरह महिला बाल विकास व स्थानीय पुलिस, राजस्व के सहयोग से अनेक जगहों पर बाल विवाह रुकवाये गए, इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश चंदेल द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की गई । बाल विवाह के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही इधर बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाने के साथ-साथ बाल विवाह रोकने के भी सख़्त निर्देश गये हैं, बाल विवाह आयोजित करने पर बच्चों के परिवारजनों आयोजकों व विवाह में शामिल पंडित, टेंट वाले हलवाई, बैंड बाले व किसी भी प्रकार से शामिल व्यक्ति पर सख़्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम काकरिया पंचायत बतावदा ब्लॉक चाचौड़ा मैं बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई। जिसमें एसडीएम रवि मालवीय द्वारा गठित टीम मयंक खेमरिया तहसीलदार चाचौड़ा, श्रवण नागले परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस बल मृगवास के संयुक्त दल द्वारा मौके पर पहुंचकर लडक़े एवं लडक़े के परिजनों को बाल विवाह न करने कि समझाइश दी गई तथा बाल विवाह करने या बाल विवाह में किसी भी प्रकार से सन्लिप्त होने वाले लोगों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं पोक्सो एक्ट 2012 के तहत कार्यवाही करने हेतु चेतावनी दी गई। ग्राम कांकरिया का लडक़ा जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है का विवाह 29 अप्रैल 25 को ग्राम घोरला खेड़ा की लडक़ी जिसकी उम्र स्कूल रिकार्ड के अनुसार 17 वर्ष 6 माह है के साथ विवाह होने वाला था जिसको जांच दल द्वारा मौके पर जाकर कानूनी कार्यवाही की जानकारी देकर रुकवाया गया एवं लिखित रूप से चेतावनी दी गई की बाल विवाह में किसी भी रूप में शामिल होने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की जाएगी। लडक़े एवं लडक़ी दोनों ही पक्षों द्वारा समक्ष में अपने कथन प्रस्तुत किए गए कि उनके द्वारा जब तक बालिका 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक विवाह नहीं किया जाएगा। प्रशासन एवं पुलिस की त्वरित कार्यवाही कर रात्रि में लगभग 12 बजे तक प्रयास किए एवं समय पर बाल विवाह होने को रुकवाया गया एवं कानूनी जानकारी देकर संबंधितों को समझाया गया।इस दौरान बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम से ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास दिनेश चंदेल द्वारा पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर सभी विभागों से समन्वय किया। बाल विवाह की सूचना कोई भी व्यक्ति चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, 100 डाइल, 181 महिला हेल्प लाइन, पर या ज़िले के निम्न नंबर 7509556436 दिनेश चंदेल ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास रियोजना स्तर पर समस्त परियोजना अधिकारियों के नंबर- परियोजना गुना शहर- प्रदीप मिश्रा- 7987139436, परियोजना गुना ग्रामीण- दीपा शर्मा- 9285269339, परियोजना आरोन - शारदा टांडेल- 8827729060,परियोजना राघोगढ़- संतोष अलावा- 9893674597, परियोजना चाचौड़ा- श्रवण नागले- 9716653610 एवं परियोजना बमोरी- सुनीता कांकोरिया -9826607873 पर सूचना दे सकेंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। - सीताराम नाटानी (ईएमएस)