नेशनल लोक अदालत में रखे गए हैं 2828 राजीनामा योग्य प्रकरण प्रधान जिला न्यायाधीश ने प्रेसवार्ता आयोजित कर की अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की अपील सीहोर (ईएमएस)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार 10 मई को सीहोर जिला न्यायालय एवं आष्टा, भैरूंदा, बुधनी तथा इछावर के तहसील कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य जिला न्यायालय परिसर से इस नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा प्रेसवार्ता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो नेशनल लोक अदालत जैसी प्रभावी गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर नागरिकों को लाभान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया से नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की अपील की। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत आमजन को सस्ता सरल और सुलभ न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है, जो वर्तमान समय में समाज के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत से लोगों का धन और समय दोनों की बचत के साथ ही आपसी सौहार्द भी बना रहता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित निराकरण से पक्षकारों का न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ता है, जिससे और अधिक न्याय प्राप्ति के लिए इच्छुक पक्षकार अपने विवाद लेकर न्यायालय के समक्ष आने के लिए प्रेरित होते है। न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी प्रकरण एवं अन्य सिविल प्रकरणों सहित कुल 2828 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 15,270 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें सीहोर में 10, आष्टा में 05, भैरूंदा में 03, बुधनी में 03, इछावर में 01 एवं उपभोक्ता फोरम में 01 खंडपीठ का गठन किया गया लोक अदालत में विद्युत, बैंक व जलकर एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट शासन द्वारा 10 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार के संबंध में विशेष छूट के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बैंक के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जा सकता है। विमल जैन, 09 मई, 2025