09-May-2025


शनिवार को जिला एवं तहसील न्यायालय बैरसिया में होगा वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिले में कुल 60 खण्ठपीठों का गठन भोपाल (ईएमएस) ।मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में शनिवार, 10 मई को वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में समस्त प्रकार के कुल 1,63,428 मामले लंबित मामले हैं। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 12,976 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विधुत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित 70,550 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय, रेरा सहित कुल 60 खण्डपीठों का गठन किया गया है। इस बार विद्युत से संबंधित प्रकरणों में राज्य शासन उर्जा विभाग के निर्देशानुसार आंकलित सिविल दायित्व की राशि रूपए 10 लाख तक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट रहेगी। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। नगर निगम भी पूर्व की लोक अदालतों की भांति लोक अदालत में छूट प्रदान करेगा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनीत अग्रवाल ने बताया गया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापसी होती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्व वातावरण में प्रकरण का निराकरण होने से समय व धन की बचत भी होती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति बैरसिया से सम्पर्क किया जा सकता है।