14-May-2025


-कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान और कहा- डीजीपी कार्रवाई नहीं करें तो माना जाए कोर्ट की अवमानना जबलपुर,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को चार घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले में साफ कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो डीजीपी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को सबसे पहले लेने का निर्णय भी सुनाया है। कोर्ट ने अपने निर्देशों में यह भी कहा कि मंत्री का बयान भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है तथा सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाला है। क्या है पूरा मामला? रविवार को इंदौर जिले के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित एक जनसभा के दौरान मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हुए विवादास्पद टिप्पणी की। मंत्री शाह ने कहा, मोदी जी ने उनकी बहन को उनके घर भेजा... उन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया, अब उनकी बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला लिया जाएगा...। मंत्री के इस बयान के बाद देशभर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और सोशल मीडिया पर विरोध की लहर दौड़ गई। कांग्रेस का हमला हाईकोर्ट की सख्ती के बाद कांग्रेस ने भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने मांग की है कि न केवल विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, बल्कि भाजपा को उन्हें तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए। विवादित बयान के चलते विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट का सख्त रुख और कांग्रेस की आक्रामकता इस प्रकरण को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गंभीर बना चुके हैं। जानकारी अनुसार फिलहाल पुलिस हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि जैसे ही आदेश प्राप्त होंगे, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। हिदायत/ईएमएस 14मई25