राज्य
16-May-2025


मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई की मझगांव न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिवसेना ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में भाजपा नेता और राज्य के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले मामले की सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने नितेश राणे के नाम जमानती वारंट जारी किया था। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान मझगांव कोर्ट ने नितेश राणे को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान मंत्री नितेश राणे अदालत में मौजूद नहीं थे। इस पर संज्ञान लेते हुए मझगांव कोर्ट की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने नितेश राणे के नाम जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को निर्धारित की गई है और नितेश राणे को उस सुनवाई में अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस सुनवाई में अदालत में उपस्थित होकर इस वारंट को रद्द किया जा सकता है। * क्या है मामला ? महाराष्ट्र में नाटकीय सत्ता परिवर्तन के दौरान नितेश राणे ने मीडिया से कहा था कि ठाकरे गुट के नेता संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। मई 2023 में दिए गए एक बयान में नितेश राणे ने संजय राउत को सांप बताया था। इस बयान के बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले की सुनवाई मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। संजय/संतोष झा- १६ मई/२०२५/ईएमएस