जबलपुर, (ईएमएस)। कोर्ट की समझाईश के बाद आरोपी पत्नी को साथ तो ले आया, लेकिन उसने प्रताड़ना बंद नहीं की| उसके बाद पीड़ित पत्नी पुलिस की शरण में पहुंच गई| पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया है| घटना के संबंध में रांझी पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार पोलीपाथर गौरीघाट निवासी 32 वर्षीय श्रीमति रितु अहिरवार का विवाह 24 मई 2014 को मनीष अहिरवार से हुआ था| 2017 में उसके पति ने उसे परित्याग कर दिया, जिसके बाद न्यायालय में केस चल रहा था| न्यायालय द्वारा दोनों को साथ में रहने की समझाईश दी गई उसके बाद 20 मार्च 2025 को पति मनीष अहिरवार व्हीकल फैक्ट्री रांझी ऑफिसर मेस में रखा और चरित्र संदेह पर फिर प्रताड़ित करने लगा| उसके बाद वह उसे लेकर सिविल लाईन आ गया| लगातार मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने मायके गौरीघाट आ गई| पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर धारा 85 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सुनील साहू / मोनिका / 16 मई 2025/ 05.47