मुंबई (ईएमएस)। मुंबई की अदालत ने रेप के एक मामले में अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत याचिका देने से इनकार कर दिया है। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में एक्टर एजाज खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था,गिरफ्तारी से बचने के लिए एजाज खान ने दिंडोशी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एजाज खान के खिलाफ एक अभिनेत्री ने मामला दर्ज कराया था। एजाज खान पर आरोप है कि एक्ट्रेस से शादी का झांसा देकर आर्थिक और पेशेवर मदद का वादा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी अदालत) ने खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा, ‘‘आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए उसने कथित तौर पर एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के प्रस्तोता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता खुद भी एक अभिनेत्री है। पुलिस ने एजाज खान के अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और कहा था कि अगर जमानत मिलती है तो एजाज खान सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि एजाज खान को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि शादी के झूठे बहाने, वित्तीय मदद और पेशेवर मदद के वादों पर खान ने पीड़िता से कई मौकों पर ‘‘उसकी स्पष्ट सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाए। खान पर बलात्कार और धोखे से शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुबोध\१६\०५\२०२५