राज्य
22-May-2025


फतेहपुर (ईएमएस)। यूपी के फतेहपुर में दुष्कर्म के बाद छात्रा की ब्लेड से गला काटकर हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। एडीजे -फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अशोक कुमार ने महज तीन साल में फैसला दिया है। इसके साथ ही साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने वाले दोस्त और एक अन्य दोस्त की मां को भी सात साल की सजा दी गई है। घटनाक्रम के मुताबिक कानपुर देहात साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह जहानाबाद में एक कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। 30 मई 2022 को कोचिंग के बाद उसका शव जहानाबाद में खैराबाद के जंगल से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर ब्लेड के 24 घाव मिले थे। तब गला कटने से मौत की बात सामने आई थी। काफी बवाल व हंगामे के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर अजय व उसके अन्य साथियों के खिलाफ छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कोर्ट ने अजय को फांसी की सजा सुनाई। जबकि उसके गांव के दोस्त अवनीश उर्फ छोटू सोनकर व दूसरे दोस्त की मां माया देवी पत्नी चंद्रशेखर कुरील निवासी द्वारिकापुर जट्ठ थाना जहानाबाद को सात साल की कैद व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोस्त पर कत्ल की घटना छिपाने व महिला को साक्ष्य छिपाने में दोषी पाया गया। जितेन्द्र 22 मई 2025