बाराबंकी (ईएमएस)। जिले में 23 साल पहले गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में तीन सगे भाईयों समेत चार दोषी पाए गए। न्यायालय ने इन चारों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार हत्या की यह घटना 13 अगस्त 2002 को थाना फतेहपुर क्षेत्र में हुई थी। ग्राम मसूदपुर निवासी वादी हुकुम सिंह के अनुसार उसके पिता बाबा रामकरन दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में गांव के ही तीन सगे भाई मुनेश्वर प्रसाद वर्मा, रामकृपाल व कमलेश पुत्र तुलसीराम के अलावा रमापति पुत्र ओमप्रकाश को पुलिस को दी गई तहरीर में नामजद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में हत्या की धारा के साथ ही गिरोहबन्द अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन विवेचक थाना फतेहपुर के निरीक्षक मृत्युंजय सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर इन सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विभिन्न धाराओं के इस मुकदमे में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 ने चारों को दोषसिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कठोर कारावास व 22 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। हालांकि सभी को गिरोहबन्द अधिनियम में दोषमुक्त कर दिया गया। जितेन्द्र 31 मई 2025