- कर्नाटक सरकार की युवाओं को नशे से दूर रखने की बड़ी पहल बेंगलुरू (ईएमएस)। कर्नाटक सरकार ने युवाओं को तंबाकू और नशे की आदतों से दूर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में हुक्का बारों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना अब अवैध घोषित किया गया है। यह नया कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2024 में पारित किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रभावी हो गया है। इस नये कानून के अनुसार हुक्का सेवन केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी बार, कैफे, पब या रेस्टोरेंट अब हुक्का सर्व नहीं कर पाएगा, और हुक्का बार चलाने वालों को अब एक से तीन साल की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा, किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से बैन कर दी गई है। साथ ही, तंबाकू उत्पादों की बिक्री की न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन निर्वाचनों का उद्देश्य युवा पीढ़ियों को तंबाकू और नशे की लत से बचाना और सार्वजनिक स्थानों को स्वस्थ और सुरक्षित बनाना है। स्कूलों और कॉलेजों में भी तंबाकू के संबंधित उत्पादों के विपरीत नापसंदीकरण के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कानूनों के पालन से समाज में स्वस्थ और बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार ने किया है और नागरिकों से यह अपील की है कि वे भी इन उपायों का समर्थन करें। सतीश मोरे/01जून ---