क्षेत्रीय
04-Jun-2025


ग्वालियर ( ईएमएस ) । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह(भापुसे) द्वारा ग्वालियर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को लंबित महिला संबंधी अपराधों के शीध्र निकाल कर फरार आरोपियों को पकड़ने हेतु निर्देषित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषानुसार डीएसपी अजाक,ग्वालियर श्री विजय सिंह तोमर के कुषल मार्गदर्षन में थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक अनीता गुर्जर द्वारा थाना बल की एक टीम को थाना इंदरगंज के अप0क्र0 454/2020 धारा 376(2)एन,406,120बी भादवि एवं 3(1)(डब्लू),3(2)(व्ही) एस.सी.एस.टी. एक्ट के अपराध में वांछित फरार आरोपी को पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये। दिनांक 03.06.2025 को पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त प्रकरण का आरोपी सेवढा जिला दतिया में रह रहा है। उक्त सूचना पर से पुलिस टीम को सेवढा दतिया रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये स्थान से उक्त आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़े गये आरोपी से उक्त प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार किया। जिस पर से पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी को अभिरक्षा में लेकर ग्वालियर लाया गया। घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 08.12.2020 को फरियादिया रेखा(परिवर्तित नाम) निवासी षिंदे की छावनी जिला ग्वालियर ने थाना इंदरगंज में रिपोर्ट लेख कराई थी उसकी एक बचपन की सहेली थी, जो उसकेे साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसने मेरी जान पहचान षडयंत्रपूर्वक पैसे हडपने के लिये एक व्यक्ति से करवायी थी, वह व्यक्ति मुझसे शादी का वादा करके काम धन्धा करने लिये पैसे मांगे तो मैने अपने सोने के जेवर मुथुट फायनेंस में गिरवी रखकर उसे रूपये दिय, फिर भी वो और पैसे की मांग करता रहा मैने विभिन्न जगहों से पैसे उधार लेकर उसको कुल 12 लाख रुपये नगद दिये। फिर एक दिन उसने मुझे बात करने के लिये अपने घर पारदी मोहल्ला शिन्दे की छावनी पर बुलाया और शादी करने का झांसा देकर जबरजस्ती शारीरिक संबंध बनाये, फिर उसने मुझसे बातचीत करना बन्द कर दी। उसके इस कृत्य मे मेरी सहेली व उसके एक अन्य साथी ने उसका साथ दिया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना इंदरगंज में तीनों आरोपियों के खिलाफ अप0क्र0 454/2020 धारा 376(2)एन,406,120बी भादवि एवं 3(1)(डब्लू),3(2)(व्ही) एस.सी.एस.टी. एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। उक्त प्रकरण में पुलिस ने दो आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार का लिया था। उक्त प्रकरण की केस डायरी धारा 173(8) जाफौ के तहत थाना अजाक पर अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी।