छिंदवाड़ा (ईएमएस)। स्वास्थ्य के लिए एक ग्राहक द्वारा बीमा कराने के बाद स्वास्थ्य खराब होने पर खर्च होने वाली राशि वापस देने से मुकरने वाली हेल्थ बीमा कंपनी को 4 लाख रुपए देने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के अधिवक्ता प्रणय नामदेव ने बैंक के माध्यम से केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी से केश लेश इलाज के लिए 4 लाख और 1 लाख इस तरह दो बीमा कुल 5 लाख रुपए के कराए थे। यह बीमा उन्होनें 2020-21 में कराया गया था। 2021 के नवंबर महीने में उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई। यहंा चिकित्सकों ने मामला गंभीर देखते हुए उन्हें नागपुर श्री कृष्णा अस्तपताल पहुंचाया। कृष्णा अस्तपताल में केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी से उन्होनें केश लेश इलाज के लिए अनुमति मांगी लेकिन बीमा कंपनी ने यह सुविधा देने से मना करदिया। यहंा प्रणय नामदेव ने इलाज कराया। अस्तपताल के द्वारा बताया गया कि सांसो मे स्ट्रोक आने के कारण हृदृय का बाल्व डेमेज हो गया है। इसके बाद प्रणय नामदेव उषा मुल्लापुडी केयर अस्तपताल हैदराबाद मे भर्ती हुए जहां उनके हृदय की बायपास सर्जरी हुई और बाल्व बदला गया। उक्त अस्पताल में भी केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी ने केश लेश इलाज की अनुमति नही दी। कंपनी ने अधिवक्ता प्रणय नामदेव को पुरानी बीमारी बताते हुए यह सुविधा नहीं दी। पूरे इलाज में 5 लाख रुपए का खर्च आया। यह बीमा राशि के लिए उन्होनें कंपनी में दावा किया लेकिन केयर हेल्थ इश्योरेंस कपनी ने सिर्फ 65 हजार रुपए का भ्ुागतान किया। इस मामले में प्रणय नामदेव ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। यहां जांच और साक्ष्य के बाद माननीय न्यायालय ने केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी को अधिवक्ता प्रणय नामदेव को 4 लाख रुपए और एवं आवेदन दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है।ुमति मांगी लेकिन बीमा कंपनी ने यह सुविधा देने से मना करदिया। यहंा प्रणय नामदेव ने इलाज कराया। अस्तपताल के द्वारा बताया गया कि सांसो मे स्ट्रोक आने के कारण हृदृय का बाल्व डेमेज हो गया है। इसके बाद प्रणय नामदेव उषा मुल्लापुडी केयर अस्तपताल हैदराबाद मे भर्ती हुए जहां उनके हृदय की बायपास सर्जरी हुई और बाल्व बदला गया। उक्त अस्पताल में भी केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी ने केश लेश इलाज की अनुमति नही दी। कंपनी ने अधिवक्ता प्रणय नामदेव को पुरानी बीमारी बताते हुए यह सुविधा नहीं दी। पूरे इलाज में 5 लाख रुपए का खर्च आया। यह बीमा राशि के लिए उन्होनें कंपनी में दावा किया लेकिन केयर हेल्थ इश्योरेंस कपनी ने सिर्फ 65 हजार रुपए का भ्ुागतान किया। इस मामले में प्रणय नामदेव ने जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी शिकायत की। यहां जांच और साक्ष्य के बाद माननीय न्यायालय ने केयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी को अधिवक्ता प्रणय नामदेव को 4 लाख रुपए और एवं आवेदन दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। ईएमएस/मोहने/ 11 जून 2025