इन्दौर (ईएमएस) विशेष न्यायाधीश शिप्रा पटेल की कोर्ट ने पाॅक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी बादल चांगरे को दोषी करार देते 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपील अवधि के बाद अर्थदंड की संपूर्ण राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को अदा करने के निर्देश देते शासन की योजना के तहत 2 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिलाए जाने की अनुशंसा भी की। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 16 वर्ष से कम आयु की एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर आरोपी बादल चांगरे ने कई बार दुष्कर्म किया। लसुड़िया थाना क्षेत्र का था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर बादल को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई करते कोर्ट ने उक्त फैसला दिया। आनन्द पुरोहित/16 जून 2025