रांची(ईएमएस)। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने सोमवार को पांच साल पुराने हत्या के मामले में दोषी करार सनातन बेदिया को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे 13 जून को दोषी ठहराया था। इसी मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी सनातन बेदिया के पिता प्राण बेदिया और मां सरिता देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हत्या की घटना सिल्ली थाना क्षेत्र के बूढ़ाबेहरा गांव की है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी सरस्वती देवी ने 26 जून 2020 को सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इसमें कहा गया था कि 25 जून 2020 को शाम 6 बजे गांव के ही सनातन बेदिया और उसके पिता प्राण बेदिया और मां सरिता देवी तीनों ने मिलकर लाठी डंडे के साथ सोमनाथ बेदिया के घर पहुंचा। सभी ने लाठी-डंडे से मारकर सोमनाथ बेदिया को जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। कर्मवीर सिंह/16जून/25