17-Jun-2025
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भोपाल (ईएमएस) । त्रिभुवन प्रसाद गौतम, भोपाल ने बताया कि दिनांक 17/06/2025 माननीय न्‍यायालय तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश/ विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट महोदय, के द्वारा नाबालिक बालिका के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री त्रिभुवन प्रसाद गौतम, श्रीमती सरला कहार एवं श्रीमती लक्ष्‍मी कसाव द्वारा पैरवी की गई है। दिनांक 19 जुलाई 2022 को अभियोक्‍त्री ने पुलिस थाना जीआरपी भुसावल मे इस आशय से रिपोर्ट की गई कि वह दिनांक 18 जुलाई 2022 को ट्रेन नंबर 11078 झेलम एक्‍सप्रेस से यात्रा कर रही थी, यात्रा के दौरान ट्रेन भोपाल स्‍टेशन पर पानी भरने के लिये प्‍लेटफार्म पर उतरी पानी पीने के बाद बहुत भूख लग रही थी पर पैसे नही होने के कारण खाना नही ले पाई थोडी देर ट्रेन के चलने पर 15 मिनिट बाद वह एसी कोच के गेट के पास सीट पर बैठी थी तभी एक अज्ञात लडका आया और बोला कि बालिका को खाना देने का झांसा देकर पेट्रीकार मे ले गया वहॉ उसके साथ जबरदस्‍ती गलत काम किया, उक्‍त घटना के आधार पर पुलिस थाना भूसलावल द्वारा शून्‍य का अपराध कायम कर अग्रिम कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जीआरपी भोपाल को स्‍थानांतरण किया गया जिसे घटना स्‍थल जीआरपी हबीबगंज होने से असल अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण मे विवेचना प्रारंभ की गई, उक्‍त घटना के सूचना के आधार पर पुलिस थाना जीआरपी हबीबगंज अपराध क्रमांक 126/2022 धारा 376(1) भादवि 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्‍पूर्ण विवेचना प्रकरण उपरान्‍त माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया, माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत तर्क, साक्ष्‍य, दस्‍तावेज से सहमत होते हुये एवं वैज्ञानिक साक्ष्‍य से गलत काम की पुष्टि होने आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सतनाम सिंह को धारा 376(1) भादवि मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रू अर्थदण्‍ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। जुनेद/17जून2025