राष्ट्रीय
18-Jun-2025


जबलपुर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी ने एक अहम फैसला दिया है। सतना के किसान श्रवण कुमार पाठक की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है। पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में जप्त की गई चोरी की संपत्ति पर आयकर विभाग का तब तक कोई दावा नहीं हो सकता है। जब तक इस मामले का फैसला कोर्ट से नहीं हो जाता है। सेशन कोर्ट सतना के उस फैसले को भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। जिसमें आवेदक की जप्त संपत्ति को लौटने से कोर्ट ने इनकार किया था। 24 मार्च 2021 को सतना निवासी श्रवण कुमार पाठक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके घर से 3 करोड रुपए नगद और 4 किलो सोना चोरी हुआ है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से पुलिस ने नगद राशि और सोना जप्त किया। श्रवण कुमार पाठक ने कोर्ट से चोरी गई संपत्ति को लौटाने की मांग की। इसी बीच आयकर विभाग ने कोर्ट में दावा किया, यह संपत्ति उसे सौंपी जाए। इतनी नगद राशि और इतनी बड़ी मात्रा में सोना रखना और टैक्स नहीं चुकाने से सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, आयकर विभाग संपत्ति पर सीधे कोई दावा नहीं कर सकता है। जब इस मामले का कोर्ट से अंतिम फैसला हो जाएगा। उसके बाद ही आयकर विभाग कोई कार्यवाही कर सकता है। जप्त संपत्ति को आयकर विभाग को नहीं सौंपा जा सकता है। एसजे/ 18 जून /2025