6 साल से कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा नई दिल्ली,(ईएमएस) भारत के निर्वाचन आयोग ने 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की मान्यता समाप्त कर उन्हें सूची से बाहर करने की तैयारी है। जिन दलों की मान्यता समाप्त करने की तैयारी है। उन्होंने पिछले 6 वर्षों से कभी भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किये। जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की है। 2022 में केंद्रीय चुनाव आयोग ने 196 दलों का पंजीयन निरस्त किया था। 345 और राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने के बाद, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सूची में 2482 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। जिन राजनीतिक दलों ने नियमों का पालन नहीं किया है। उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं। पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट देने का प्रावधान है। टैक्स छूट का लाभ उठाकर कई राजनीतिक दल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। जांच में इसतरह के कई मामलों का खुलासा हुआ है। देश में राष्ट्रीय /राज्य /गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत होता है। इस प्रावधान के तहत एक बार पंजीकृत हो जाने पर राजनीतिक दल को कर में छूट सहित अन्य कई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आयोग के अनुसार, यह अभियान राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से आगे भी जारी रहेगा। आशीष दुबे / 27 जून 2025